– ट्रेक्टर चालक की लापरवाही से हुआ था हादसा
शाजापुर। ग्राम भीलखेड़ी निवासी युवक की जिंदगी का रूख सड़क हादसे ने पूरी तरह मोड़ दिया था। ऐसे में परिजनों के लिए न्यायालय ने 17 लाख से अधिक की क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत कर उन्हें राहत प्रदान की।
एडवोकेट अनंदीलाल पाटीदार ने बताया कि विगत दिनों ग्राम भीलखेड़ी निवासी सूरज नागर अपनी बाईक से घर जा रहा था। तभी ट्रेक्टर क्र. एमपी 39 एए-9442 के चालक ने वाहन तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए बाईक को टक्कर मार दी। थी। हादसे में सूरज नागर के सिर में अंदरूनी चोंट आई और सूरज के सिर में फ्रेक्चर भी हो गया था। ब्रेन हेमरेज होने से सूरज मानसिक कमजोरी से ग्रस्त हो गया। वहीं युवक मानसिक रूप से कमजोर होकर सोचने-समझने की क्षमता भी खोने लगा। इसके बाद सूरज नागर ने ट्रेक्टर क्र. एमपी 39 एए-9442 के स्वामी, चालक और उसकी बीमा कंपनी के विरूद्ध क्षतिपूर्ति हेतु याचिका प्रस्तुत की। जिसमें प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों व प्रार्थी के अभिभाषक के तर्कों से सहमत होकर प्रथम एमएसीटी दिव्यांगना जोशी पांडे ने विपक्षीगण को संयुक्त रूप सेे जिम्मेदार मानते हुए 17 लाख 19 हजार रू. की क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की। प्रार्थी की ओर से एडवोकेट आनंदीलाल पाटीदार, सतीश राठौर, विक्रम गिरी, अश्विन पाटीदार ने पैरवी की।
