शाजापुर। नामांतरण के लिए रिश्वत लेने वाले तहसील कार्यालय के सहायक को न्यायालय ने चार-चार वर्ष के कारावास एवं दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शाजापुर मनोजकुमार शर्मा द्वारा आरोपी अकील खान तत्कालीन सहायक ग्रेड 3 तहसील कार्यालय बड़ौद जिला आगर मालवा को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 भ्रनिअ 1988 के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रुपए के अर्थदण्ड से तथा धारा 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2)भ्रनिअ 1988 के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रुपए रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि 03 जून 2016 को तहसील कार्यालय बड़ौद में आरोपी ने आवेदक मोहन गिर से जमीन के पृथक-पृथक नामान्तरण हेतु 12000 रुपए रिश्वत की मांग की और दिनांक 04 जून 2016 को आरोपी ने 5000 रुपए रिश्वत ली थी। आरोपी को लोकायुक्त उज्जैन ने रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त उज्जैन की ओर से प्रकरण में चालान प्रस्तुत किए जाने पर अभियोजन की ओर से 12 गवाह कराए गए। प्रकरण के पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किए जिनसे सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को दण्डित किया गया।
