शाजापुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर की ओर से जिले एवं तहसील के सभी न्यायिक न्यायालयों में एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 11 दिसंबर को किया जाएगा। उक्त लोक अदालत का आयोजन कोविड-19 की गाईडलाईन को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन एवं ऑफ लाइन दोनों माध्यम से किया जाएगा। अदालत की तैयारियों को लेकर बुधवार को बार के सभाकक्ष में जिला अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। प्राधिकरण के सचिव राजेन्द्र देवड़ा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत किसी विषय विशेष के प्रकरणों के लिए सीमित नही होकर सभी प्रकार के उपयुक्त प्रकरणों जिनमें प्रीलिटिगेशन एवं न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के मामले हैं और प्रीलिटिगेशन के अन्तर्गत धारा 138 एन आई एक्ट के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधी प्रकरण, भरण पोषण से संबंधित प्रकरण एवं दाण्डिक शमनीय, अन्य सिविल प्रकरण शामिल हैं। प्राधिकरण के सचिव ने अधिवक्तों से अपील की कि वे न्यायालय में लम्बित प्रकरण को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाकर पक्षकरों इस अवसर का लाभ दिलाएं। साथ ही उन्होने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपना प्रकरण निस्तारित करवाने पर पक्षकार को सस्ता एवं सुलभ न्याय, कोर्ट फीस की वापसी, अन्तिम रूप से प्रकरण का निपटारा और समय की बचत के फायदे मिलते हैं। बैठक में जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष अनिल आचार्य, बार सचिव मुकेश सुमन, उपाध्यक्ष करणसिंह गुर्जर, वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शर्मा, युनूस खान, अधिवक्ता रमेश इन्द्रीया, संजय व्यास, नरेन्द्र तिवारी, प्रहलादसिंह धोसरिया, एडव्होकेट सईद पठान गिरधारीलाल देवतवाल, देवेन्द्र वर्मा, संजय पाटोन्दा, एडव्होकेट जावेद पठान आदि अधिवक्ता मौजूद थे।
