शाजापुर। जिलेभर में चल रहे मिलावटी दूध के कारोबार को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गई कार्र्रवाई के बाद न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला दण्डाधिकारी मंजूषा राय ने शाजापुर शहर में स्थित 7 दूध डेयरियों पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर में विक्रय किए जा रहे दूध के संबंध में 21 जनवरी 2021 को 4 दूध डेयरी एवं 22 जनवरी 2021 को 3 दूध डेयरी के संचालकों द्वारा गाय भैंस का मिश्रित दूध लूज विक्रय की जांच खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके काम्बले एवं सुरेन्द्रसिंह खत्री के द्वारा की गई थी। साथ ही विक्रय किए जा रहे दूध का सेम्पल लेकर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक मप्र राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल को भेजा गया था। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट में डेयरी संचालकों के द्वारा विक्रय किया जा रहा गाय-भैंस का मिश्रित दूध अवमानक पाया गया जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा डेयरी संचालकों-विक्रेताओं के विरूद्ध न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला दण्डाधिकारी में अभियोग पत्र प्रस्तुत किए गए। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा संबंधितों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया एवं जवाब लिया जाकर समक्ष सुना गया। प्रकरण में अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब प्रथमदृष्टया समाधानकारक न होने एवं घटना दिनांक को मानव उपयोग हेतु अवमानक गाय-भैंस का मिश्रित दूध लूज विक्रय करने के संबंध में उत्तरदायी एवं दोषी पाए जाने पर 5-5 हजार हजार रुपए का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी काम्बले ने बताया कि अजय आर्य गोकुल दूध डेयरी नई सडक़, प्रहलादसिंह राठौर मां कृपा दूध डेयरी महूपुरा शाजापुर, मनोज नागर, नागर डेयरी एण्ड पशु आहार टंकी चौराहा शाजापुर, भारतसिंह भारत डेयरी बस स्टैंड शाजापुर, महेश जाट महाकाल दूध डेयरी टेंशन चौराहा शाजापुर, राजकिरण प्रजापति न्यू महेश दूध डेयरी धोबी चौराहा स्टेशन रोड शाजापुर और दिलीप ठाकुर राधे दूध डेयरी अम्बेडकर भवन के सामने महूपुरा शाजापुर पर अपर कलेक्टर द्वारा 5-5 हजार रुपए का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं कराने की दशा में तहसीलदार द्वारा नियमानुसार भू राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
