शाजापुर। चाईल्ड लाईन से दोस्ती सप्ताह के दूसरे दिवस सोमवार को चाईल्ड लाईन शाजापुर टीम डायरेक्टर गायत्री विजयवर्गीय के मार्गदर्शन में शहर के बस स्टैण्ड, एबी रोड स्थित होटलों, गैराजों और अन्य दुकानों पर टीम सदस्यों ने जाकर बालश्रम अधिनियम एवं राष्ट्रीय आपातकालीन चाईल्ड लाईन सेवा 1098 के पैम्पलेट चस्पा किए। इस मौके पर टीम द्वारा मौजूद लोगों को चाईल्ड हेल्पलाईन की जानकारी देते हुए बताया गया कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से श्रम करवाना कानूनी अपराध है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर श्रम अधिनियम 2016 के अंतर्गत 20 हजार से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना एवं 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। साथ ही लोगों को बताया गया कि कोई बच्चा श्रम या भिक्षावृत्ति करता हुआ पाया जाए तो तुरंत हेल्पलाईन 1098 पर सूचित करें। वहीं चाईल्ड लाईन टीम ने शहर के ऑटो, बस ड्राईवर, कंडक्टर आदि की चाईल्ड लाईन से दोस्ती करवाने हेतु अभियान चलाया, जिसमें बस स्टैण्ड क्षैत्र से संचालित बसों एवं ऑटो रिक्शा चालकों को चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 सेवा से अवगत करवाया और बसों एवं रिक्शा में चाईल्ड लाईन के पैम्पलेट चस्पा किए। साथ ही आम नागरिकों को इस बात से भी अवगत कराया गया कि कोई बच्चा मुसीबत में दिखने या गुमशुदा बच्चा मिलने तथा बच्चों से संबंधित समस्याओं की सूचना नि:शुल्क हेल्पलाईन 1098 पर कॉल करके दे सकते हैं। उक्त अभियान में पुलिस प्रशासन की ओर से बस स्टैण्ड क्षैत्र में ड्यूटी पर कार्यरत पुलिसकर्मी दिलीप आर्य का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर चाईल्ड लाईन को आर्डिनेटर देवेन्द्र गोठी, काउंसलर सीमा शर्मा, टीम मेम्बर निकिता टेलर, अर्जुन गुर्जर, शुभम शर्मा आदि उपस्थित थे।
