ग्राम देवलाबिहार में जन जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन
शाजापुर, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज महिलाओं एवं बच्चों के संबंधित कानूनों की जानकारी से अवगत कराने के लिए ग्राम देवालाबिहार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजेन्द्र देवड़ा ने महिला एवं बच्चों पर रोज घटित हो रहे अपराधों पर रोष व्यक्त करते हुये कहा कि समाज की कुण्ठीत मानसिकता ओछी सोच व लैंगिक भेदभाव का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हमे महिलाओं एवं बच्चियों के प्रति सोच बदलने का कार्य स्वयं के घर से शुरू करना होगा, तभी आने वाली पीढ़ी को हम भय मुक्त समाज दे सकते हैं, जो महिलाओं एवं बालिकाओं की प्रगति एवं सामाजिक उन्नति में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने बच्चों और महिलाओ को शिक्षित करने पर जोर देते हुए कहा की शिक्षा ही हर मुसिबत के ताले की चाबी है। विधि का अर्थ कानून होता है। विधि साक्षरता दिवस बनाने का उद्देश समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का है। लोगों को कानून व उसके लाभ के बारे में जानकारी प्रदान करने से विधिक साक्षरता शिविर के उद्देश्य की पूर्ति होती है।
न्यायाधीश श्री नीरज अग्रवाल द्वारा उपस्थित ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकार महिलाओं को घरेलू संरक्षण अधिनियम, महिलाओं को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, गिरफ्तारी के समय महिलाओं के अधिकार के बारे में सरल शब्दों में जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा की अपराध करने वाला व्यक्ति कभी सुखी जीवन व्यतित नहीं कर सकता। उन्होंने शासन के द्वारा महिलाओं के कल्याणयार्थ संचालित शासकीय योजना व उनके लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि श्री ओमप्रकाश सोनगरा, ग्राम पंचायत सचिव श्री रामप्रसाद मालवीय, सहायक सचिव श्री दिलीप सोनगरा, प्राचार्य श्री रमेशचंद्र गागोलीया, श्री भेरूलाल जी सौराष्ट्रीय, पैरालीगल वालेंटियर श्री रवि मालवीय, श्री जैहद खान कॉडिनेटर एवं 250 से अधिक ग्रामीणजन उपस्थित थे।