शाजापुर। मक्सी नगर में संचालित अशोक दुग्ध डेयरी के संचालक किशनलाल आहूजा पिता हिरदामल आहूजा के द्वारा कारोबार स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाए जाने और दृवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त प्रकरण में पुलिस थाना मक्सी में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अजयसिंह खराडिय़ा द्वारा एफआईआई आर दर्ज कराई गई। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों कलेक्टर दिनेश जैन के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर मंजूषा राय के मार्गदर्शन में डिप्टी कलेक्टर जूही गर्ग, अतिरिक्त तहसीलदार मक्सी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके काम्बले, थाना प्रभारी मक्सी और अन्य कर्मचारियों के साथ संयुक्त दल ने मक्सी नगर के एबी रोड केनरा बैंक के सामने संचालित अशोक दुग्ध डेयरी औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान डेयरी के अंदर क्रीम, घी, केम्फर, ऐसिड, कास्टिक सोडा के साथ दो घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलोग्राम के पाए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा क्रीम, घी का सेम्पल लिया गया था जो कारोबार स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलोग्राम पाए जाने पर डेयरी संचालक से जप्त किए गए थे।
