शाजापुर। शाजापुर जिले के बेरछा मंडी स्थित एक किराना दुकान से 31 जुलाई 2019 को खाद्य विभाग ने धौलपुर फ्रेश नामक कंपनी के पैक्ड घी का नमूना लिया था। जिनका विश्लेषण खाद्य पदार्थ की वेस्ट विफोर डेट दिनांक 30 अगस्त-19 को सीमा समाप्त होने के बाद की गई थी। विश्लेषण रिपोर्ट 19 दिसंबर-19 को संबंधित विभाग को प्राप्त हुई थी। उक्त रिपोर्ट की जानकारी घी निर्माण कंपनी भोले बाबा मिल्क फूड इंडस्ट्रीज (धौलपुर) प्राइवेट लिमिटेड कान्यायालय द्वार जारी नोटिस के बाद हुई थी। जिस पर कंपनी सहमत नहीं थी, किंतु विभाग ने अधिनियम के अंतर्गत कंपनी को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करने से वंचित रखा था। जिससे कंपनी के उत्पाद की ख्याति को अपूर्णनीय क्षति हुई। वहीं कोर्ट द्वारा भी कंपनी के विस्र्द्ध फैसला लिया गया था। उक्त मामले में कंपनी द्वारा अपीलीय न्यायालय में अपील दाखिल की जा रही है।
