शाजापुर। कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण, बचाव एवं उपचार हेतु कोरोना कफ्र्यू को दृष्टिगत रखते जिला संकट प्रबंधन समूह से चर्चा उपरांत अनलॉक 2 किए जाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन ने धारा 144 के तहत जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र एवं समस्त ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत सीमा में अनलॉक हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिले में जनसमूह एकत्र होने वाले सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। शैक्षणिक संस्थाएं एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। केवल ऑनलाईन क्लासेस लेने की अनुमति रहेगी। सभी धार्मिक एवं पूजा स्थल खुल सकेंगे, किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति मौजूद नहीं रह सकेंगे। समस्त शासकीय, अद्र्धशासकीय, नगरपालिका, मण्डल के कार्यालय शतप्रतिशत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मौजूदग में खुलेंगे। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। शापिंग माल भी उक्त समय में खुल सकेंगे। सभी सिनेमा घर, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगें। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार जनता कफ्र्यू रहेगा, जो शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
