शाजापुर। विद्यार्थी अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर अनुशासित होकर उसे हासिल करने में जुट जाएं तो सफलता निश्चित मिलेगी। यह बात न्यायाधीश चंचल बुंदेला ने शुजालपुर सिटी स्थित शासकीय कन्या उमा विद्यालय में गतदिनों विधिक साक्षरता क्लब द्वारा आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में कही। राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर के तत्वावधान में उक्त शिविर आयोजित किया गया था। इस मौके पर न्यायाधीश श्रीमती बुंदेला ने शिविर में मौजूद छात्राओं एवं शाला परिवार के शिक्षक-शिक्षिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ संविधान की जानकारी देने, मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने एवं नैतिकता की शिक्षा देने के उद्देश्य से उपस्थित हुए हैं। हमारे देश में संविधान ही सर्वोपरि है और जितने भी कानून हैं सभी उसमें समाहित है। सभी कानून अधिकारों की रक्षा के लिए बने हैं, संविधान को सभी कानूनों का पालक माना गया है। कानून के समक्ष सभी लोग एक समान हैं, कानून के समक्ष छोटे-बड़े, धर्म, जाति किसी प्रकार का कोई भेदभाव नही है। कानून के समक्ष कोई भी अपराध क्षम्य नहीं है जैसे आप से जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाता है तो उसकी सजा अवश्य भुगतनी होगी, यही नियम है। आप जानकारी का अभाव बताकर उससे बच नहीं सकते, आपको कानून की जानकारी हो इसीलिए विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से आपको जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं के संरक्षण से संबंधित कानूनों की जानकारी देते हुए बालिकाओं को विशेष तौर पर बताया गया कि यदि उन्हें कोई किसी भी प्रकार से परेशान कर रहा है, या छेड़छाड़ कर रहा है या छोटी-मोटी घरेलू हिंसा हो रही है तो उसकी जानकारी अपने परिवार को अवश्य दें, नहीं तो ऐसी छोटी-छोटी बातें छुपाने से बड़ी घटनाओं का सबब बन जाती है। बालिकाएं जागरूक रहें क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। उन्होने छात्राओं से कहा कि अभी से विद्यार्थी जीवन में कोई एक लक्ष्य तय कर अनुशासित होकर उसकी प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें, तब ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिना लक्ष्य का व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। विद्यार्थी ही हमारे देश का भविष्य है, यदि आज अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो कल आप किसी भी स्तर पर खड़े होकर अपनी, समाज और देश की समस्याओं को हल करने में देश को सहयोग करेंगे। इस दौरान राजकुमार थावानी ने विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन एवं योजनाओं तथा साईबर क्राईम संबंधी कानून की जानकारी देते हुए इंटरनेट के माध्यम से सोशल साईट्स के उपयोग के नुकसान एवं फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही यातायात कानूनों के बारे में बताया।
