शाजापुर। निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना करने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत बनोठ द्वारा उप निरीक्षक, सहायक पंजीयक अंकेक्षण सहकारिता संस्था शाजापुर राजेन्द्रसिंह रघुवंशी एवं वरिष्ठ सहायक निरीक्षक सहायक पंजीयक अंकेक्षण सहकारिता संस्था शाजापुर बलवंतसिंह भंवर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शाजापुर होगा एवं नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। उल्लेखनीय है कि विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आचार संहिता 06 अक्टूबर को लागू होने के पश्चात उप निरीक्षक सहायक पंजीयक अंकेक्षण सहकारिता संस्था शाजापुर राजेन्द्रसिंह रघुवंशी एवं वरिष्ठ सहायक निरीक्षक सहायक पंजीयक अंकेक्षण सहकारिता संस्था शाजापुर बलवंतसिंह भंवर को विधानसभा क्षेत्र 169 कालापीपल में फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (उडऩ दस्ते) के लिए नियुक्त किया गया था। संबंधित अधिकारी द्वारा आवंटित क्षेत्र में कार्य नही किए जाने से क्षेत्र में लगातार शिकायतें प्राप्त हुई हैं, संबंधित द्वारा वरिष्ठ के आदेश की अवहेलना कर अपने कत्र्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरती गई जिसके चलते उन पर कार्र्रवाई की गई।
एफएसटी टीम का गठन में आंशिक संशोधन
विधानसभा निर्वाचन 2018 हेतु विधानसभा क्षेत्रवार एफएसटी (उडऩ दस्ता टीम) के गठन में आंशिक संशोधन किया गया है। उक्त आदेश में एफएसटी टीम मजिस्टे्रट बलवंतसिंह भंवर तथा राजेन्द्रसिंह रघुवंशी को निलंबित किए जाने पर उनके स्थान पर नायब तहसीलदार अवंतिपुर बड़ोदिया भागीरथ जायसवाल तथा उपयंत्री नगर परिषद कालापीपल पीयूषसिंह को उक्त दल का एफएसटी मजिस्टे्रट नियुक्त किया गया है।
निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित
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