नेशनल लोक अदालत 14 को, आपसी समझौते के लिए 26 खंडपीठों के समक्ष रखे जाएंगे 10939 प्रकरण
शाजापुर। नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया जाएगा, जिसमें आपसी समझौते के लिए 26 खंडपीठों के समक्ष 10 हजार से अधिक प्रकरण रखे जाएंगे। सुबह 10.30 बजे प्रधान जिला न्यायाधीश सुरेंद्रकुमार श्रीवास्तव औपचारिक शुभारंभ करेंगे। कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 2022 की दूसरी नेशनल लोक अदालत 14 मई 2022 को जिला स्तर पर एवं तहसील स्तर पर शुजालपुर, आगर, सुसनेर एवं नलखेड़ा में आयोजित की जाएगी। उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण चोरी के मामलों को छोडक़र, सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित हैं। राजस्व के प्रकरण जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लंबित दीवानी मामले तथा बैंक रिकवरी, 138 एनआइएक्ट, जलकर एवं विद्युत संबंधी पूर्ववाद प्रीलिटिगेशन आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।
कहां कितनी खंडपीठ
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों की सुनवाई के लिए जिले में कुल 26 खंडपीठें गठित की गई हैं, जिनमें से शाजापुर मुख्यालय पर 11 खंडपीठ तहसील कोर्ट शुजालपुर में 06, आगर में 06, सुसनेर में 02 एवं नलखेड़ा में 01 खंडपीठ द्वारा मामलों की सुनवाई की जाएगी। नेशनल लोक अदालत के समक्ष न्यायालय में लंबित लगभग 2912 प्रकरणों एवं लगभग 8027 पूर्ववाद प्रकरणों सहित कुल 10939 के लगभग प्रकरण सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ ही कुल गठित 26 खंडपीठों के लिए पीठासीन अधिकारियों को भी नामित किया गया है। आयोजन की तिथि पर इन्हीं खण्डपीठ के पटल पर विभिन्न मामलों को रखा जाएगा एवं आपसी सुलह समझौतों के तहत निराकृत किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत का औपचारिक शुभारंभ सुबह 10.30 बजे प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीवास्तव द्वारा जिला न्यायालय परिसर शाजापुर में किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायाधीश एवं सचिव राजेन्द्र देवड़ा ने पक्षकारों से अपील की है कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित अथवा पूर्ववाद प्रीलिटिगेशन प्रकरण को उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते से राजीनामा के आधार पर निराकृत कराकर 14 मई 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए जारी की गई छूट का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें विभिन्न विभागों द्वारा शासन के दिशा-निर्देशानुसार वसूली राशि में छूट भी प्रदान की जाएगी।